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नशा कर उत्पात मचाने वाले तथा यातायात नियमों का उल्लघंनकर्ता पर लगा बढ़ा जुर्माना

नशा कर उत्पात मचाने वाले तथा यातायात नियमों का उल्लघंनकर्ता पर लगा बढ़ा जुर्माना

 

श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री दीपक कुमार झा एवं पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती रत्ना सिंह जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी-भरतपुर के द्वारा क्षेत्र में संचालित नशे के कारोबार एवं अवैध धंधे में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही कर अंकुश लगाये जाने निर्देशित किया गया है जिसके परिपालन में नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी श्रीमती दीपिका मिंज के मार्ग दर्शन पर थाना क्षेत्र में आसूचना संकलन सक्रिय कर थाना प्रभारी चिरमिरी विजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित किया गया है। जिसके परिपालन में दिनांक 07.11.2025 को सावर्जनिक स्थान गोदरीपारा में शराब के नशे में मदहोश कर उत्पाच मचाने की सूचना पर आरोपी रवि कुमार पिता स्व. देव सिंह कसेर उम्र 32 वर्ष निवासी समिति दफाई कोरिया कालरी एवं नागेश्वर प्रसाद सोनी पिता नारायण प्रसाद सोनी उम्र 27 वर्ष निवासी चीफ हाउस बरतुंगा चिरमिरी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही कर आरोपियों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.11.25 को उक्त दोनो आरोपियों को 10000-10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। दिनांक 26.11.25 को सूचना प्राप्त हुआ कि रमेश कुमार गुप्ता पिता स्व. हरिचन्द्र गुप्ता उम्र 42 वर्ष निवासी पुराना स्टेट बैंक के पीछे महुआ दफाई हल्दीबाड़ी का सार्वजनिक स्थान पुराना स्टेट बैंक के पीछे अवैध रुप से नागरिकों को शराब पीने हेतु सुविधा उपलब्ध करा रहा था जिसके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही कर आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.25 को उक्त दोनो आरोपियों को 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
इसी प्रकार दिनांक 24.11.2025 को नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी श्रीमती दीपिका मिंज के मार्ग दर्शन पर थाना प्रभारी चिरमिरी विजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर यातायात जागरुकता कार्यक्रम संचालित कर हल्दीबाड़ी पर वाहन चेंकिग दौरान पीकप वाहन क्रमांक यु.पी. 70 एच.आई 5045 में वाहन चालक आशीष कुमार पिता अमृतलाल केशरवानी उम्र 25 वर्ष निवासी मकदुनपुर काजी थाना कोकराज उ०प्र० का वाहन में निर्धारित सीमा से अधिक माल लोड़कर वाहन चलाते हुये पाये जाने पर वाहन चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 194 (1) (क), 130 (3) 177 के तहत् इस्तगाशा तैयार कर इस्तागाशा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालक पर 20000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है

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